नई दिल्ली. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना” के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. अगर आप भी फायदा लेना चाहते तो ले सकते हैं. बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मछली शिकारमाही और बिक्री के लिए फ्री वितरण किट तथा मछली विक्रेताओं को ‘अनुदानित दर पर मत्स्य परिवहन के लिए थ्री-व्हीलर वाहन ऑइस बॉक्स सहित उपलब्ध करना है. ताकि मछलियां खराब न हो सकें और इसका दाम मछली पालकों को अच्छा मिले.
मछली शिकारमाही और बिक्री किट वितरण की योजना के तहत चयनित राज्य के मछुओं, मछली विक्रेताओं, मछली वेंडरों को “शत-प्रतिशत अनुदान” पर मछली शिकारमाही और बिक्री किट उपलब्ध कराया जाएगा. मछली परिवहन योजना के तहत राज्य के चयनित इच्छुक मत्स्य विक्रेता जो थोक या खुदरा मछली बिक्री का कार्य करते हैं, को निर्धारित लागत का 50 फीसदी सब्सिडी पर थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा.
कैंप लगाकर किया जाएगा वितरण
चयनित लोगों के द्वारा सूचिबद्ध आपूर्तिकर्ता एजेंसी से थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन और मछली शिकारमाही व बिक्री किट कोटेशन स्वयं जिला मत्स्य कार्यालय में दिया जाएगा. चयनित लोगों के द्वारा अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पहचान की एजेंसी या फिर जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा. जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी और एजेंसी के प्राप्त क्रमशः फायदा पाने का मिलान किया जाएगा. इसके बाद ही फायदा पाने वाले को वाहन आपूर्ति करने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया जाएगा. मछली शिकारमाही और बिक्री किट और थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में Camp लगाकर किया जाएगा.
कैसे किया जाएगा चयन
योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य और अन्य वर्ग के मछुआ अनुसूचित जाति, जनजाति, जीविका समूह, एफएफपीओ जो मत्स्य बिक्री का कार्य करते हों, आवेदक होंगे. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता का नाम, बैंक खाता संख्या आईएफएससी कोड अंकित किया जाएगा. आवेदन के बाद फायदा पाने वाले का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी. आवेदक द्वारा अपने मछली क्रय स्थल और दुकान के साथ अपना फाटोग्राफ (पोस्ट कार्ड साइज में) आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य होगा.
ऐसे करें आवेदन
जानकारी के लिए बता दें कि साथ ही आवेदक को खुद से साइन घोषणा-पत्र भी जमा करना होगा. इसमें बताना होगा कि मछली बेचने का स्थान विवाद रहित है और आवेदक जिन्हें पूर्व में जिन्हें मछली बिक्री और वाहन योजना का फायदा हासिल हो चुका है, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा. आवेदन की प्रक्रिया की बात की जाए तो योजना के लिए आवेदन http://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन प्राप्त किए जाएंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08.2025 तक है. इस योजना की विस्तृत जानकारी सं0-2050, दिनांक-08.05.2025 से हासिल की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है.