Dairy Farmers: 20 गाय रखने वाले भरेंगे विदेश की उड़ान, सीखेंगे पशुपालन के टिप्स, सरकार ने दिया मौका

पशुओं को खनिज मिश्रण (मिनेरल पाउडर) खिलाना चाहिए.

प्रतीकात्मक फोटो। livestockanimalnews

नई दिल्ली. पशुपालन को बढ़ावा देने और इसको किसानों के लिए और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए सरकार ने एक और पहल की है. राजस्थान में प्रदेश के 100 युवा और प्रगतिशील पशुपालकों और किसानों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा. राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है. उद्यान विभाग की डिप्टी डायरेक्टर आरती यादव ने बताया कि कार्यक्रम के तहत पहले चरण में कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करने वाले प्रगतिशील युवा पशुपालकों और किसानों को विदेश भेजा जाएगा.

नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में राज्य केे चयनित 100 युवा कृषकों में से 80 कृषि तथा 20 डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र से होंगे. प्रगतिशील किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर 25 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं. किसानों द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के मूल्यांकन के आधार पर चयन किया जाएगा.

पशुपालकों में ये होंगे पात्र
किसान खुद की उन्नत नस्ल की 20 गाय और भैंस की डेयरी या 10 ऊंट या 50 भेड़ एवं बकरी का मालिक हो. गत 10 वर्षो से उच्च पशुपालन या डेयरी के क्षेत्र में काम कर रहा हो तथा उच्च पशुपालन या डेयरी तकनीक का उपयोग कर रहा हो. पशुपालन या डेयरी तकनीक उपयोग करता हो. कृषि, पशुपालन या डेयरी विभाग द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो. पशुपालक अपने क्षेत्र में अग्रणी पशुपालन की भूमिका निभा रहा हो और सरकारी संस्था, पंचायती राज संस्था, जल उपयोग समिति, कृषि उपज मंडी समिति या एफपीओ का विगत 10 वर्षो में सदस्य या पदाधिकारी रहा हो. किसान के खिलाफ पूर्व या वर्तमान में कोई संज्ञेय अपराध का प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए. किसान की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं हो. किसान कम से कम माध्यमिक स्तर या अधिक स्तर की शिक्षा हासिल किया हो. उसके पास अगले 6 माह तक का वैध पासपोर्ट हो.

ये किसान कर सकेंगे आवेदन
सामान्य किसानों के पास अपने नाम अथवा नोशनल शेयर के आधार पर कम से कम एक हेक्टेयर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि का भू-स्वामित्व होना चाहिए. किसान की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है. किसान पिछले 10 वर्षो से खेती कर रहा हो या डेयरी या पशुपालन पेशे से जुडा हो. किसान द्वारा उच्च कृषि तकनीक जैसे संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पम्प, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फार्म पोंड एवं डिग्गी अपनाई जा रही हो आदि शामिल हैं. वहीं किसान पंचायती राज संस्था, कृषि उपज मंडी, सहकारी विभाग में पदाधिकारी, जल उपयोग समिति का सदस्य एवं एफपीओ का विगत 10 वर्षो में सदस्य या पदाधिकारी रहा हो. किसान के खिलाफ पहले या वर्तमान में कोई संज्ञेय अपराध का प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए. किसान कम से कम माध्यमिक स्तर या अधिक स्तर की शिक्षा प्राप्त होना चाहिए. किसान के पास अगले 6 माह तक का वैध पासपोर्ट होना चाहिए. किसान कृषि विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो.

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