नई दिल्ली. सरकार मछली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए कई योजना चला रही है. केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार योजनाओं पर काम कर रही हैं, ताकि मछली पालन बढ़ सके और इससे किसानों की इनकम भी. बिहार सरकार भी मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना चला रही है. असल में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से सरकार कई योजनाएं चला रही है. ताकि इसका फायदा किसानों को मिले और वो मछली पालन के काम में आगे आ सकें. अगर आप भी योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा और गौर से पढ़ें.
योजना का उद्देश्य की बात की जाए तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही और बिक्री के लिए फ्री वितरण किट उपलब्ध कराना है. मछली विक्रेताओं को अनुदानित दर पर मत्स्य परिवहन के लिए थ्री-व्हीलर वाहन ऑइस बॉक्स भी सरकार उपलब्ध करा रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना की शुरुआत की गई है.
किन्हें मिलेगा फायदा, जानें यहां
योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य तथा अन्य वर्ग के मछुआ, अनुसूचित जाति, जनजाति, जीविका समूह, एफएफपीओ जो मत्स्य बिक्री का कार्य करते हों, आवेदन कर सकते हैं. उन्हें योजना का फायदा मिलेगा. वहीं आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा. बता दें कि आवेदक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल, दुकान के साथ अपना फाटोग्राफ (पोस्ट कार्ड साइज में) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.
योजना कैसे होगी लागू
चयनित लाभुक के द्वारा सूचिबद्ध आपूर्तिकर्ता एजेंसी से थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन, मत्स्य शिकारमाही एवं बिक्री किट कोटेशन स्वयं जिला मत्स्य कार्यालय में देना होगा. जिनका चयन होगा, उन्हें अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चिन्हित एजेंसी या फिर जिला मत्स्य कार्यालय में जमा कर रसीद लेनी होगी. मछली शिकारमाही और बिक्री किट एवं थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में कैंप लगाकर किया जाएगा.
कितनी मिलेगी सब्सिडी, इस बारे में पढ़ें
मछली शिकारमाही और बिक्री किट वितरण की योजना के तहत चयनित राज्य के मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं, मत्स्य वेंडरों को पूरा का पूरा अनुदान मिलेगा. जबकि मत्स्य शिकारमाही और बिक्री किट भी उपलब्ध कराया जाना है. मत्स्य परिवहन योजना के तहत राज्य के चयनित इच्छुक मत्स्य विक्रेता जो थोक, खुदरा मत्स्य बिक्री का कार्य करते हों, को निर्धारित लागत का 50 फीसद अनुदान पर थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जाना है. आवेदन 31 अगस्त तक https://fisheries.bihar.gov.in/ पर किया जा सकता है.