Government Scheme: सरकार दे रही पोल्ट्री के लिए 40 लाख रुपये, आवेदन कैसे करें, जानें पूरी डिटेल

बेरोजगारी की दर कम करने और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के लिए सरकार योजना लेकर आई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर।

नई दिल्ली. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पोल्ट्री फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य बिहार सरकार योजना लेकर आई है. बिहार मुर्गी पालन योजना (Bihar Murgi Palan Yojana) में राज्य सरकार पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए तीन से 40 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देती है. पोल्ट्री लेयर फार्म के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इस पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रविधान है. अगर आप भी बिहार में पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 14 जून 2025 तक बिहार मुर्गी पालन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इसका लाभ लेने के लिए बिहार मुर्गी पालन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इस आर्टिकल के जरिए बिहार मुर्गी पालन योजना क्या है, इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसकी पात्रता शर्ते क्या रखी गई हैं. पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं.

राज्य में बेरोजगारी की दर कम करने और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के लिए सरकार योजना लेकर आई है. बेरोजगार युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने समेकित मुर्गी विकास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जो अनुदान के रूप में उन्हें प्राप्त होती है. इस योजना में आवेदक को पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए लाखों रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा. इस योजना में आवेदन करके अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी उम्मीदवार 30 से 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है.

ये है आखिरी तारीख: आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 25 मई से 14 जून 2025 तक इस योजना के तहत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. जो उम्मीदवार पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते है, वे इस निर्धारित तारीख तक समेकित मुर्गी विकास योजना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

जमीन की होगी जरूरत: समेकित मुर्गी विकास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास इतनी भूमि होनी चाहिए कि आप पोल्ट्री फार्म खोल सकें. इस योजना में सभी वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 250 से लेकर 266.1 डिसमिल भूमि की जरूरत होगी.

पहले आओ, पहले पाओ: सरकार पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लाभार्थी का चयन करेगी. इसी के साथ जिन उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदक चाहें तो मुर्गी पालन का व्यवसाय बैंक से लोन लेकर या अपनी लागत लगाकर भी स्थापित कर सकते हैं.

पात्रता की शर्ते क्या हैं: आवेदक बिहार का मूल और स्थाई नागरिक होना चाहिए. आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. मुर्गी पालन ट्रेनिंग के साथ जरूरी जमीन की व्यवस्था होनी चाहिए.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

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