Fish Farming Scheme: मछली पालकों के लिए बिहार सरकार चला रही है बेहतरीन योजना, मिलेगा बड़ा फायदा

तालाब में खाद का अच्छे उपयोग के लिए लगभग एक सप्ताह के पहले 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बिना बुझा चूना डालने की सलाह एक्सपर्ट देते हैं.

तालाब में मछली निकालते मछली पालक

नई दिल्ली. बिहार सरकार योजना चला रही है. वित्तीय वर्ष 2025-2026 में “जलकृषि सौरीकरण के तहत बोरिंग-सह-सोलर सबमरर्सिबल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना” के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली पालन के सोर्स तालाब, पोखर, बायोफ्लॉक और आरएएस आदि में मछली पालन के लिए सालोभर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. बोरिंग-सह-सोलर सबमर्सिबल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना” के तहत राज्य के सभी जिलों में 355 बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट लगाया जाएगा. जिसका सीधे तौर पर फायदा मछली पालन करने वालों को मिलेगा.

योजना के तहत आखिरी रूप से निर्धारित इकाई लागत का 80 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमान्यता सभी वर्गों के लिए होगी. शेष राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण से वहन किया जाएगा.

यहां पढ़ें योजना सभी डिटेल
योजना का फायदा लेने के लिए एक व्यक्ति, परिवार को न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र से 2.5 एकड़ जलक्षेत्र तक के तालाब पर अधिकतम एक बोरिंग तथा एक सोलर समरसेबुल पम्पसेट इकाई लगाने की इजाजत होगी.

योजना के तहत बोरिंग-सह-सोलर-सबमर्सिबल पम्पसेट, पाइप आदि सामग्रीयों का खरीद के द्वारा योजना के तहत सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से स्वयं किया जाएगा.

योजना के तहत लाभूकों का चयन, उपमत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा.

कौन है इसका पात्र
बोरिंग-सह-सोलर-समरसेबुल पम्पसेट इकाई लगाने के लिए न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र का तालाब होना अनिवार्य होगा.

बोरिंग-सह-सोलर-समरसेबुल पम्पसेट योजना के लिए अपने प्रस्तावित तालाब का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा.

आवेदक के द्वारा अपना मोबाईल नंबर और बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड अंकित किया जाएगा.

साथ ही, अपना आधार कार्ड नं०/राशन कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र, मत्स्य पालन तकनीक से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (यदि प्रशिक्षित हो) की खुद का साइन किया हुआ प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना जरूरी है.

योजना के तहत आवेदकों के द्वारा निजी/लीज (न्यूनतम नौ वर्ष) पर ली गई तालाब का एकरारनामा (1000 रुपये नॉनजूडीशियली स्टांप) पर किया जाएगा.

योजना के तहत यदि पूर्व में आवेदकों, फायदा लेने के लिए तालाब पर बोरिंग पम्पसेट उपलब्ध होना चाहिए.

अगर पहले किसी सरकारी समान योजना (केन्द्र/राज्य) के तहत ट्यूबवेल-सह-पम्पसेट, बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट, सोलर समरसेबुल पम्पसेट का लाभ प्राप्त किए हों तो उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा.

योजना हेतु आवेदन https://fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08.2025 तक.

इस योजना की विस्तृत जानकारी सं0-2925, दिनांक- 30.06.2025 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर प्रदर्शित है.

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