नई दिल्ली. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) या ऑनलाइन मोड से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए ये बेहद ही अहम खबर है. दरअसल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने फर्जीवाड़े और छात्रों के भविष्य को लेकर एक बेहद ही अहम फैसला लिया है. ये यूं कहा जाए कि बेहद ही सख्त नियम लागू कर दिए हैं. यूजीसी के मुताबिक अब किसी भी कोर्स में एडमिशन से पहले स्टूडेंट्स को उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता की जांच करनी होगी. ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है, ताकि उनके साथ फ्रॉड न हो जाए.
गौरतलब है कि जुलाई-अगस्त 2025 सत्र के लिए एडमिशन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है. एडमिशन से पहले छात्रों को यूजीसी की वेबसाइट https://de b.ugc.ac.in पर जाकर ये चेक करने के लिए कहा गया है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में वे दाखिला लेना चाहते हैं उसे यूजीसी ने ओडीएल या ऑनलाइन कोर्स कराने की मान्यता दी है या नहीं.
दाखिले से पहले करें ये काम
यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने कहा कि छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले यूनिवर्सिटी की मान्यता, कोर्स की अनुमति और प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जांच-पड़ताल कर लें. इसके बाद ही एडमिशन लें.
उन्होंने बताया कि समय-समय पर https://de b.ugc.ac.in और https://u gc.gov.in वेबसाइट चेक करते रहें.
यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ओडीएल या ऑनलाइन मोड में की गई डिग्री रेगुलर डिग्री के बराबर ही मानी जाएगी.
हालांकि, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का पालन जरूरी होगा. ओडीएल कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी की सीमाओं के भीतर ही सभी गतिविधियां कराई जाएंगी, जबकि ऑनलाइन कोर्स देश या विदेश कहीं से भी किया जा सकता है.
इन कोर्सेज पर लगी पाबंदी
यूजीसी के मुताबिक अब कोई भी यूनिवर्सिटी फ्रेंचाइजी मॉडल पर कोर्स नहीं चला सकेगी. यानी कि किसी प्राइवेट एजेंसी के जरिए स्टूडेंट्स को एडमिशन या पढ़ाई नहीं कराई जा सकेगी.
सभी गतिविधियां यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर या मान्यता प्राप्त सेंटर से ही होंगी. साथ ही यूजीसी ने कुछ यूनिवर्सिटीज पर पाबंदी लगा दी है.
इनमें सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, राजस्थान और पेरियार यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटीज 2025-26 सत्र में ऑनलाइन कोर्स नहीं चला सकेंगी.
यूजीसी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, स्पोर्ट्स और विजुअल आर्ट्स जैसे विषयों को ओडीएल या ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की इजाजत नहीं है.
यूजीसी ने यह भी तय किया है कि अब योग और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जैसे कोर्स भी ऑनलाइन मोड में नहीं चलाए जा सकेंगे.