नई दिल्ली. सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही हैं. केंद्र सरकार के साथ ही राज्य की सरकारें भी पशुधन बढ़ाने, दूध उत्पादन बढ़ाने और अपने राज्यों में पशुओं की अच्छी नस्ल के लिए काम कर रही हैं. बिहार के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है. अब पशुपालकों के दुधारू पशुओं का बीमा कराने की टेंशन खत्म हो गई है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय की तरफ से दुधारू पशुओं के लिए पशु बीमा की योजना शुरू की गई है. इस योजना का उद्देश्य सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा कर गंभीर बीमारी जैसे लंपी त्वचा रोग, एचएसबीक्यू और अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है.
इस बीमा में बिहार के पशुपालकों को लाभ दिया जा रहा है. आइये जानते है कि सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक को क्या करना होगा. कितने रुपये का ये बीमा होगा और कितना सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा. वहीं किस प्रकार से इस बीमा के लिए आवेदन किया जा सकता है. पूरा आर्टिकल पढ़िए और बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लीजिए.
सरकार देगी 75 प्रतिशत: इस बीमा का लाभ लेने के लिए आवेदक को बीमा की किस्त का सिर्फ 25 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा. बाकी का 75 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. सरकार की इस स्कीम में प्रति दुधारू मवेशी का अधिकतम 60 हजार मूल्य निर्धारित किया गया है. जिला गव्य विभाग कार्यालय द्वारा जारी इस स्कीम में प्रति दुधारू मवेशी का अधिकतम मूल्य 60 हजार निर्धारित है. जिस पर 3.5 प्रतिशत की दर से बीमा की कुल राशि 2100 रुपये होंगे. इसमें राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि 1575 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा. शेष 25 प्रतिशत राशि 525 रुपये बीमा कंपनी को पशुपालकों द्वारा भुगतान किया जाएगा.
पशुओं का स्वस्थ्य होना जरूरी: योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारू पशुओं का बीमा में वरीयता दिया जाएगा. इस योजना के तहत ऐसे दुधारू मवेशियों का बीमा कराया जाएगा, जो स्वस्थ हो और पुश चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया गया हो.
ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें: इसके लिए गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मवेशियों की बीमा का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. इसके अलावा वित्तीय वितरण करना भी योजना के उद्देश्यों में शामिल है. योजना के अनुसार सरकार 75 राशि देगी, जबकि 25 प्रतिशत राशि पशुपालकों को अदा करनी होगी. इसके लिए गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट https://dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे. योजना का कार्यान्वयन जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा. बीमा कंपनी द्वारा दुधारू मवेशियों का बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा. बीमा कंपनी द्वारा दुधारू मवेशियों में डाटा ईयर टैग लगाया जाएगा. जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लाभक की होगी.
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