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Pashu Mitra Yojana: पशुमित्र योजना के तहत कैसे और किसका होगा चयन, यहां पढ़ें डिटेल

गर्मियों में पशु बहुत जल्द बीमार होते हैं. अगर ठीक से इनकी देखरेख कर ली जाए तो हम पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं.
प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश की पिछली काग्रेस सरकार ने पशु मित्र योजना की शुरुआत की थी. ताकि पशुपालन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके. वहीं सरकार की ये भी मंशा थी कि इसके तहत राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी दिया जाए. सरकार की इस स्कीम से पशुपालकों को भी फायदा पहुंचा. बता दें इस योजना के जरिये विशेषकर ग्रामीण युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में 5000 युवाओं की नियुक्ति पशु मित्र के रूप में करने का निर्णय लिया था.

अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत किसे फायदा मिलेगा. क्या इस प्रदेश के रहने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा या फिर दूसरे राज्यों के लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं. किसे इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है. बतात चलें कि पशुमित्र का तय वर्क एरिया वह एरिया होगा जहां मौजूदा वक्त में कोई विभागीय पशु चिकित्सा संस्था काम नहीं करती होगी या स्वीकृत है. वहीं पशुमित्र के लिये आवेदक को निर्धारित फार्म में, जिस जिले / स्थान पर वह काम करना चाहता है उसके लिये उसी जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग / उपनिदेशक, सिटी को आवेदन करना होगा.

12वीं की बोर्ड मार्कशीट है जरूरी
अप्लीकेशन के साथ राजस्थान के मूल निवासी होने के सर्टिफिकेट की कॉपी व अपनी एजुकेशनल सर्टिफकेट के तहत कक्षा 12 की बोर्ड की मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी. पशु चिकित्सक को बीवी एससी एंड एएच में डिग्री या मार्कशीट की कॉपी व राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होने के सर्टिफिकेट की प्रति पशुधन सहायक को राजूवास से सर्टिफाइड मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष पशुपालन डिप्लोमा की मार्कशीट की कॉपी करनी जरूरी होगा. पशुमित्र के चयन में जिले में जिस गांव के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है, उसी गाँव के निवासी को प्राथमिकता दी जाती है.

इन्हें मिलेगी वरीयता
एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में चयन के लिए 50 फीसदी सीनियर हायर सेकंडरी 12वीं कक्षा एवं 50 प्रतिशत अंक पशुधन सहायक डिप्लोमा/बी वीएससी एंड एएच में प्राप्त अंक की औसत से मैरिट के आधार पर चयन किया जाता है. पशुमित्र के चयन हेतु एक ही स्थान पर पशु चिकित्सक/पशुधन सहायक आवेदक हैं तो पशुमित्र के लिये पशु चिकित्सक को वरीयता दी जाती है. समान प्राप्तांकों वाले आवेदकों में से चयन का आधार उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदक का चयन किया जाता है. 8 जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कुचामन सिटी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित कमेटी द्वारा चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी.

कौन करेगा कार्यक्षेत्र तय
आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कार्य स्थल के चयन के लिए पशुपालन विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त स्थान/क्षेत्र के तीन विकल्प देने होंगे. जिसमें कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाता है. 10 विकल्प स्थान पर रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के क्रम में आपसी सहमति से कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा. 11 संबंधित जिला संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक कुचामन सिटी द्वारा पशुमित्र के चयन के आदेश जारी किये जाते है.

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