नई दिल्ली. पशुपालन करके आज किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं. अच्छी तरह से किया गया पशुपालन इनकम का बढ़िया जरिया बनता है. आजकल सरकार भी पशुपालन को बढ़ावा दे रही है और कई तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं. शहर हो या गांव, सभी जगहों पर युवा भी पशुपालन में जाकर रोजगार के नए अवसर तलाश रहे हैं. अगर आपके पास दुधारू पशु है और उसका इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं, तो अब बिहार में इसकी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय की तरफ से दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा की जा रही है. आइये जानते हैं क्या है सरकारी स्कीम और कैसे आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं.
इस योजना का मकसद सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा कराकर गंभीर बीमारियों से सुरक्षा देना है. पशुपालन में लंपी त्वचा रोग, एचएसबीक्यू और अन्य कारणों से मरने की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. ये योजना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आने की संभावनाएं हैं.
कैसे मिलेगा बीमा का लाभ: बीमा का लाभ लेने के लिए आवेदक पशुपालक को बीमा के किस्त का सिर्फ 25 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा. शेष 75 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. बीमा की अधिकतम राशि 60 हजार रुपये है. योजना का मकसद गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. बीमा एक साल के लिए होगा. चयन में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्य प्राथमिकता प्राप्त करेंगे.
सरकार देगी 75 फीसदी की सब्सिडी: इस योजना में एक दुधारू मवेशी का अधिकतम मूल्य 60 हजार निर्धारित की गई है. जिस पर 3.5 प्रतिशत की दर से बीमा की कुल राशि 2100 रुपये होंगे. इसमें राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत राशि 1575 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा. शेष 25 प्रतिशत राशि 525 रुपये बीमा कंपनी को पशुपालक भुगतान करेंगे. जो पशु स्वस्थ हो और पुश चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे. राज्य के सभी जिलों में जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा उनका बीमा किया जाएगा.
पशु बीमा के लिए करना होगा आनलाइन आवेदन: आवेदन गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट डेयरी डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर आनलाइन कर सकते है. दुधारू पशुओं के लिए पशु बीमा योजना का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है. योजना में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्य या दुधारू पशुपालक आवेदन कर सकते है.
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