नई दिल्ली. बिहार में पशुपालन करने वाले लोगों को अब आपदा में परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है. जिससे पशुपालकों ाके फायदा होगा. असल में बिहार सरकार (Bihar Government) के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (Department of Animal and Fisheries Resources) की ओर से आपदा प्रभावित पशुओं की जिंदगी बचाने के लिए पशु चारा वितरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है. आपदा से प्रभावित पशुओं की जिंदगी बचाने के लिए समय-समय पर पशु चारा वितरण कराने का कार्य जिला प्रशासन के सहयोग से जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा सम्पन्न किया जाता है.
निर्धारित सहायता मानदर के अनुरूप बड़े जानवरों के लिए 80 रुपये तथा छोटे जानवर के लिए 45 रूपये प्रतिदिन दिया जाएगा.
कितना मिलेगा जानवरों को चारा
आपदा ग्रस्त पशुओं के जीवन रक्षण के लिये सामान्यतः बड़े जानवरों के लिये छह किलो ग्राम छोटे जानवरों के लिए तीन किलो ग्राम तथा भेड़-बकरियों के लिये एक किलो ग्राम चारा की आवश्यकता होती है.
पशु शिविरों अस्थायी शिविरों में एक बार में तीन दिन एक सप्ताह के लिए चारा वितरण कराया जाता है तथा बाढ़ की स्थिति के अनुसार शिविर संचालन तक पुनः वितरण कराया जाता है.
क्या है वितरण की प्रक्रिया
जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं सहयोग से शिविरों व अस्थाई शिविरों में पशुओं की संख्या के अनुसार चारा वितरण किया जायेगा.
चारा वितरण के पूर्व सभी प्रभावित पशुओं की प्रकार की संख्या के आधार पर गणना कर पशुपालकवार टोकन वितरण किया जाता है तथा उक्त टोकन के आधार पर क्रमानुसार चारा का प्रबंध कर वितरित किया जाता है.
कोविड-19 की परिस्थितियों के आलोक में आवश्यक सावधानी बरतते हुये चारा वितरण सोशल डिस्टेसिंग के साथ किया जाएगा.
ज्यादा जानकारी कहां मिलेगी
विशेष जानकारी पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना स्थित आपदा कोषांग (फोन संख्या 0612-2230942) या पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना (फोन संख्या 0612-2226049) से हासिल की जा सकती है.
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