नई दिल्ली. अगर आप पशुपालक हैं और आपके पास पांच मवेशी हैं तो आपको 9 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है. असल में उत्तर प्रदेश सरकार गोपालक योजना के तहत 9 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराती है. यदि आप योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो पहले ये जान लें कि किसी भी योजना का फायदा लेने के लिए कुछ बातों का जानना बेहद ही जरूरी है. योजना का नाम क्या है? कितना लोन और सब्सिडी मिलना है, कौन इस योजना का पात्र है, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और आवेदन कहां से किया जाएगा, इसका सही तरीका क्या है.
अगर बात की जाए गोपालक योजना की तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है. ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके और उन पशुपालकों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए जो अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं.
किसे मिलेगा योजना का फायदा
अगर गाय या भैंस पालने वाले पशुपालकों के पास पांच गाय या भैंस है तो उनको भी 9 लाख रुपए का लोन मिल सकता है. गोपालक योजना के तहत 10 से 20 गायों को पालने वालों को भी योजना का लाभ मिल सकता है. जो पशुपालक इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होता है. अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तभी योजना का फायदा मिलेगा. वहीं आपके पास कम से कम पांच पशु होना चाहिए. तभी इस योजना का लाभ मिलेगा और पशु दूध देने वाले होने चाहिए. जिनके पास 5 से कम पशु हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा.
योजना के हैं कई फायदे
वहीं आवेदन करने वाले की सालाना इनकम एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए. आपको जो आर्थिक मदद मिलेगी उसकी मदद से आप पशु खरीद सकते हैं. ताकि आप डेयरी फॉर्म शुरू कर सकें. जिनके पास पहले से पशु हैं, उनको भी यह लोन मिलता है. इससे वह अपनी डेयरी का विस्तार कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे मवेशी खरीद सकते हैं. या पशु के लिए शेड बना सकते हैं. वहीं डेयरी से जुड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी खरीद सकते हैं.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
इस योजना के लिए दस्तावेज की बात की जाए तो आधार कार्ड, पहचान पत्र जिसमें मतदाता पहचान पत्र भी और पैन कार्ड भी दे सकते हैं. इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा. आय प्रमाण पत्र देना होगा. ताकि यह पता चले कि आपकी इनकम 1 लाख से कम है. मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होगा.
यहां करें योजना के लिए आवेदन
आवेदन करने के तरीके की बात की जाए तो उनको अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाकर इसके लिए आवेदन फॉर्म लाना होगा. उसको भरने के बाद अपने तमाम दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाने होंगे. फिर फॉर्म को पशु चिकित्सा अधिकारी के पास वापस जमा कर दीजिए. जिससे आपने यह फॉर्म लिया है. फिर चयन समिति आप को आर्थिक मदद चयनित करेगी.
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