नई दिल्ली. झारखंड के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से और उनका आर्थिक बोझ कम करने के मकसद के तहत झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत उन किसानों का लोन माफ किया जा रहा है, जो किसी परेशानी की वजह से अपना लोन चुकाने में असमर्थ हैं. या देने में उन्हें मुश्किल आ रही है. इस योजना का लाभ तमाम किसानों को मिल भी चुका है. सरकारी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 4 लाख 69 हजार 495 किसान इसका फायदा उठा चुके हैं.
इतने किसानों को मिल चुका है फायदा
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कृषि विभाग माफी योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 4 लाख 92 हजार 794 किसानों का ईकेवाईसी किया जा चुका है. जबकि 4 लाख 68 हजार 715 किसानों के आवेदन पर ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं 2890 किसानों का आवेदन पीएफएमएस की प्रक्रिया में है. बताया जा रहा है कि उचित दस्तावेजों के अभाव की वजह से बैंक द्वारा गलत डाटा अपलोड किए जाने के कारण 20409 किसानों का भुगतान फेल हो गया है.
किसानों को मिलेगा लाभ
बता दें कि इस योजना का फायदा उन किसानों को हो रहा है, जिन्होंने 31 मार्च 2020 के पहले 50 हजार रुपये तक का लोन लिया है. योजना के तहत लोन माफी का फायदा लेने के लिए किसानों को झारखंड कृषि माफी योजना के पोर्टल पर आवेदन करना होगा. डीबीटी के माध्यम से लोन माफ किया जाएगा. खुद अपनी जमीन पर जो किसान खेती करते हैं और लोन लेते हैं, या फिर दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं दोनों कंडीशन में किसानों योजना का लाभ दिया जाएगा.
तभी मिलेगा लोन माफी का फायदा
फायदा पाने वालों की उम्र 18 साल की होनी चाहिए. एक परिवार के एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल रहा है. आवेदन करने वाले किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए. इससे संबंधित अन्य लाभकारी जानकारी के लिए किसान https://jkrmy.jharkhand.gov.in/पोर्टल पर जा सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी है कि किस के पास मानक फसल खाता होना चाहिए. यानी कि किसी मान्यता प्राप्त बैंक या संस्थान का लोन अकाउंट होना चाहिए. जिसमें कृषि लोन का पैसा ट्रांसफर हो सके. उसी के आधार पर लोन माफी की योजना का फायदा किसानों को मिलेगा.
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