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Animal Husbandry: गोशालाओं में लगाई जाएगी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट, सरकार ने उठाया ये कदम

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बरसाना की गौशाला में पल रहीं गायें.

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेसहारा गोवंश को सहारा देने के लिए कई काम किए हैं. कई योजनाओं को शुरू किया है. भाजपा सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल में गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में मिसाल पेश की है. सीएम योगी ने गोवंश से इसी प्रेम के नाते मार्च 2017 में जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने तब अवैध बूचड़खानों, गोवंश और उसके मांस की तस्करी पर बेहद सख्ती से रोक लगा दिया था. उनका मानना है कि “गो माता के गर्दन और बूचड़ के छुरे के बीच भगवान के साथ भी बहुत कुछ है.” हालांकि यूपी में बेसहारा गायों को लेकर सरकारी खर्च से गोआश्रयों में रखने की भी पहल सरकार की ओर से कई है.

इसी पहल के तहत अब तक प्रदेश में योगी सरकार 7700 से अधिक गोआश्रय बना चुकी है. इनमें करीब 12.5 लाख निराश्रित गोवंश रखे गए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत करीब 1 लाख लाभार्थियों को 1.62 लाख निराश्रित गोवंश दिए गए हैं. योजना के तहत हर लाभार्थी को प्रति माह 1500 रुपये भी दिए जाते हैं.

वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगेगी
सीएम योगी की मंशा के अनुसार गोआश्रय केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संबंधित विभाग कृषि विभाग से मिलकर सभी जगहों पर वहां की क्षमता के अनुसार वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाएगा. गोबर और गोमूत्र को प्रोसेसिंग करने के लिए उचित तकनीक की जानकारी देने के बाबत इन केंद्रों और अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा. इसमें चारे की उन्नत प्रजातियों के बेहतर उत्पादन उनको फोर्टीफाइड कर लंबे समय तक संरक्षित करने के बाबत भी प्रशिक्षत किया जाएगा. इसमें राष्ट्रीय चारा अनुसंधान केंद्र झांसी की मदद ली जाएगी.

पशुपालकों को प्रोत्साहन दे रही सरकार
वहीं पशुपालक गोवंश का पालन करें, इसके लिए सरकार उनको लगातार प्रोत्साहन दे रही है. 25 प्रजाति की देशी नस्ल की गायों के संरक्षण, संवर्धन एवं दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग पहल की है. इसके लिए शुरू की जाने वाली “नंदनी कृषक समृद्धि योजना” के तहत बैंकों के लोन पर सरकार पशुपालकों को 50 फीसदी सब्सिडी देगी. इसी क्रम में सरकार ने अमृत धारा योजना भी लागू की है. इसके तहत दो से 10 गाय पालने पर सरकार बैंकों के जरिये 10 लाख रुपये तक अनुदानित ऋण आसान शर्तों पर मुहैया कराएगी. योजना के तहत तीन लाख रुपये तक अनुदान के लिए किसी गारंटर की भी जरूरत नहीं होगी.

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