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Dairy: ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, जानें कोर्ट ने लगाई किस-किस को फटकार

बड़े अमेरिकी फार्मों को भारी सब्सिडी दी जाती है, जो उन्हें भारत में खुले बाजारों के लिए लॉबिंग करने की इजाजत देता है.
प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह देखते हुए कि “नागरिक” दूध उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं “जो बहुत सुरक्षित नहीं हो सकते हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह मदनपुर खादर डेयरी में एक “पायलट प्रोजेक्ट” स्थापित करेगा जो शहर की नौ नामित डेयरियों में से एक है. कोर्ट ने ऑक्सीटोसिन जैसी “नकली” प्रतिबंधित दवाओं के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया. ऑक्सीटोसिन के उपयोग पर, अदालत ने कहा कि “हम आश्चर्यजनक कहानियाँ सुन रहे हैं कि मवेशियों को दूसरी मंजिल पर ले जाया गया है, और एक बार जब वे ऊपर चले जाते हैं तो वे नीचे नहीं आते हैं. उनके साथ कैसी क्रूरता बरती जा रही है?

वहां ऑक्सीटोसिन बड़े पैमाने पर है जो प्रतिबंधित दवा है. ये सभी नकली दवाएं हैं जो प्रसारित की जा रही हैं. कृपया अपने अधिकारियों से पूछें कि उन्होंने क्या किया है. कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में काम करने के लिए वेतन मिल रहा है. कुछ जिम्मेदारी तय करनी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा.” पीठ ने पाया कि शहर की नामित डेयरियां वैधानिक ढांचे का अनुपालन नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके पास एमसीडी, दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), और खाद्य सुरक्षा से “अनिवार्य” लाइसेंस नहीं हैं.

दूध टेस्ट करने का आदेश
एचसी ने एफएसएसएआई के सीईओ से “खाद्य उत्पादों में परीक्षण बढ़ाने” के लिए भी कहा, खासकर उनमें जिनमें दूध होता है. “परीक्षण बहुत कम है. विशेष रूप से ग़ाज़ीपुर और भलस्वा क्षेत्रों में, हम चाहते हैं कि आप कहीं अधिक परीक्षण करें. कोर्ट ने 27 मई को एक रिपोर्ट देने का आदेश दिया. वहीं मिठाई की दुकानों की जांच करने का भी आदेश देते हुए कहा कि दोनों क्षेत्रों में उत्पादित दूध का बहुत अधिक उपयोग कर रहे होंगे. दिल्ली में बेची जा रही मिठाइयों और चॉकलेटों से यादृच्छिक नमूना परीक्षण करें.

रोडमैप तैयार करेगी दिल्ली सरकार
डेयरी कॉलोनियों की स्थितियों को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि वह एक आदेश पारित करेगी और डेयरी को “तत्काल अनुपालन” के तहत लाने के लिए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को शामिल करते हुए एक टीम बनाएगी. वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, जो एमसीडी आयुक्त जैसे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए थे, ने कहा कि वह उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए एक “रोड मैप” का संकेत देते हुए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे.

दिल्ली पुलिस से भी किया सवाल
एचसी ने दिल्ली पुलिस से भी सवाल किया कि क्या वह समस्या के स्रोत का पता लगाने में सक्षम है. जहां नकली ऑक्सीटोसिन का उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण किया जाता है. इसमें मौखिक रूप से कहा गया, “अगर पुलिस अक्षम महसूस कर रही है, तो हम मामले को सीबीआई को सौंप सकते हैं… इससे भोजन चक्र प्रभावित हो रहा है. इसका प्रभाव छोटे बच्चों, शिशुओं सभी पर पड़ता है. पुलिस को थोड़ी तत्परता दिखानी चाहिए।” पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और जांच चल रही है.

जरूरी जमीन नहीं है
गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल के पास स्थित दो डेयरियों को स्थानांतरित करने के संबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानांतरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं है. इसपर वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “मेरा अनुरोध है कि हम एक प्रतिबद्धता बनाएं और एक समयसीमा दें जिसके द्वारा हम दो लैंडफिल साइटों को खाली करने की स्थिति में होंगे और इन साइटों पर डेयरियां जारी रखने की अनुमति दी जाएगी. पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर, उन्हें उम्मीद है कि 2026 तक विरासती कचरे को हटा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए बहु-विषयक टीमों का गठन किया जाएगा.

खराब दूध से बन रही मिठाई और चॉकलेट
इस पर पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, ”अगर आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं तो आपके लिए शुभकामनाएं. आज तक प्रशासन ने यूं आंखें मूंद रखी हैं मानो इन डेयरियों का कोई अस्तित्व ही न हो. हम अभी नौ नामित डेयरियों के बारे में बात कर रहे हैं. वहां कितनी अनधिकृत डेयरियां हो सकती हैं, हम आपसे उसके बारे में भी नहीं पूछ रहे हैं. इसमें आगे कहा गया कि “यह तथाकथित दूध है जिसका उपयोग मिठाई, चॉकलेट के उत्पादन में किया जा रहा है, यह हमारे भोजन चक्र में कैसे प्रवेश कर रहा है, कोई नहीं जानता. किसी को एहसास हुआ है कि ऐसा करना असंभव है, इसलिए मत देखो उन पर. आज इन डेयरियों की जांच किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है. वे कैसे कानून का उल्लंघन कर काम कर रहे हैं?”

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