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Poultry: अगर इन नियमों को नहीं माना तो सील हो सकता है आपका पोल्ट्री फार्म, जानें यहां

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पोल्ट्री फॉर्म में मौजूद मुर्गे—मर्गियां. live stock animal news

नई दिल्ली. पोल्ट्री कारोबार एक मुनाफे का सौदा है. कई लोग पोल्ट्री कारोबार में हाथ आजमा कर खूब पैसे कमा रहे हैं. बताते चलें कि पोल्ट्री कारोबार करने के भी कुछ नियम है. यदि आपके पास पोल्ट्री फार्म है और आपको इसके नियम नहीं पता हैं तो फिर आपका पोल्ट्री फार्म बंद हो सकता है. आप कानूनी कार्रवाई के दायरे में भी आ सकते हैं. ऐसे में कोई भी मुर्गी पालन कर रहा है और पोल्ट्री फॉर्म चला रहा है तो उसे निमयों के बारे में जानना चाहिए. हाल ही में बेरली के इज्जतनगर स्थित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) ने इसको लेकर एक जानकारी शेयर की है.

इसमें कहा गया है कि पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 की गाइडलाइन जारी की गई है. इस आदेश में एक ही स्थान में 5000 से ज्यादा पक्षियों और मुर्गियों का पालन करने वाले सभी पोल्ट्री फार्म को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1947 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किया जाना बेहद जरूरी है.

यहां जाने क्या है नियम यहां पढ़ें
इसके लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधि‍कारी से जमीन के निरीक्षण की एनओसी लेनी होती है. पोल्ट्री फार्म स्थापित करने और संचालन करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी एनओसी लेने का नियम है. वहीं नदी, झील, नहर, कुंआ और पानी के स्टोरेज टैंक से 100 मीटर की दूरी बनाने का नियम है. पोल्ट्री फार्म की नेशनल हाइवे से 100 मीटर की दूरी रखी जाती है. पोल्ट्री फार्म को स्टेट हाइवे से 50 मीटर की दूरी पर ही रखना पड़ता है. वहीं किसी और अन्य सड़क या पखडंडी से पोल्ट्री फार्म की दूरी 10 से 15 मीटर रखने की बात कही गई है. पोल्ट्री फार्म के ऊपर से हाइटेंशन की लाइन नहीं गुजरी होनी चाहिए.

500 मीटर की दूरी होना जरूरी
वहीं स्कूल-कॉलेज और किसी भी धार्मिक स्थलल से पोल्ट्री फार्म की दूरी 500 मीटर होने का भी नियम है. पोल्ट्री फार्म में बिजली की अच्छीा व्यपवस्था होनी चाहिए. जिस जमीन पर पोल्ट्री फार्म बनाया गया है उस जमीन को समतल होनी चाहिए. पोल्ट्री फार्म की बाउंड्रीवाल से मुर्गियों के शेड की दूरी 10 मीटर रखने का नियम है. मुर्गियों के शेड की जाली वाली साइड उत्तर से दक्षिण में रखी जानी चाहिए. पोल्ट्री फार्म का शेड जमीन से आधा मीटर ऊपर रखा जाता है. पोल्ट्री फार्म बाढ़ग्रस्त या पानी भरने वाली जगह पर नहीं होना चाहिए.

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