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UP में कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार करेगी किसानों की मदद, जानें क्या हैं शर्तें, कब तक करना है आवेदन

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प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली. भाजपा की डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. इसी के तहत उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में कई कार्य किए जा रहे हैं और योजनाएं चलाई जा रही हैं. वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार कृषि यंत्रीकरण की सभी योजनाओं के अंतर्गत कृषि मशीन-कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर सरकार अनुदान दे रही है. सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन भी किसानों को योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन करना है वो 23 अक्टूबर तक बुकिंग करा सकते हैं.

कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर ‘यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करना होगा. सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना होगा. 10 हजार तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों-कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकेंगे. इसके साथ ही, आवेदक अपने या परिवार के मोबाइल नंबर से भी आवेदन कर सकेंगे. कृषि बिल, बुकिंग की डेट से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. निर्धारित अवधि में बिल अपलोड न होने पर बुकिंग निरस्त हो जाएगी.

बुकिंग के लिए देना होगा 2500 रुपये
10 हजार से एक लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग के लिए धनराशि 2500 रुपये होगी. जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है. किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. टारगेट बचे न रहने व ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी. किसान 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे. 9 से 23 अक्टूबर तक निर्धारित समयावधि में आवेदन किया जा सकेगा. विभागीय पोर्टल पर टारगेट से अधिक आवेदन की दशा में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा.

क्या-क्या अपलोड करना होगा
ई-लॉटरी व्यवस्था में टारगेट के मुताबिक चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी. लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की कंडीशन में कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर खरीदने की रसीद, मशीनों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा. निर्धारित मानक की मशीनों को upyantratracking.in पर पंजीकृत मशीन निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी क्रय कर सकेंगे. ई-लॉटरी के लिए स्थल, डेट और समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

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