नई दिल्ली. पोलट्री फार्मर की कुक्कुट विकास समिति ने अधिकारियों से मिलकर यूपी में दोबारा से कोल्ड चैन पॉलिसी (न्यू ऐग पॉलिसी) लागू करने की मांग करेंगे. इस संबंध उनका कहना है कि पॉलिसी लागू होने से फार्मर को अंडे का अच्छा दाम मिलेगा. समिति के अध्यक्ष वीपी सिंह का कहना है कि नई पॉलिसी को हटा देने के चलते पोल्ट्री फॉर्मर्स अंडे के सही दाम न मिलने से परेशान हैं. यही वजह है कि 40 फीसद पोल्ट्री फार्म के संचालकों ने फॉर्म को बंद कर दिया है. ये बात सनद रहे कि अंडा सप्लाई को लेकर यूपी सरकार ने न्यू ऐग पॉलिसी को लागू किया था लेकिन फिर इसे तीन महीने में ही हटा लिया गया.
बता दें कि अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने एक पत्र जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि अब अंडा न तो एसी वैन से सप्लाई होगा और न ही नए नियमों के तहत कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा.पत्र में कहा गया है कि कुछ ऐग एसोसिएशन ने इसके संबंध में प्रत्यावेदन दिए थे. जबकि पत्र सभी जिलों के डीएम को भेजा गया था. वहीं कुक्कुट विकास समिति का कहना है कि न्यू ऐग पॉलिसी लागू होने के बाद से पोल्ट्री फार्मर को लागत रेट पर मुनाफा भी मिल रहा था. अंडे का दाम पांच रुपये और उससे ज्यादा ही मिल रहा था, लेकिन पॉलिसी पर रोक के साथ ही फॉर्मर्स को दिक्कतें होने लगी हैं.
क्या बनाए गए थे नियम
न्यू ऐग पॉलिसी में अंडे को पोल्ट्री फार्म से बाजार में अंडा सप्लाई करने का कई नियम था. अंडे और आम जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए यूपी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है. बता दें कि ये आदेश पशुधन विभाग की ओर से आया है. नए नियम के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों जो 150 किलोमीटर से दूर से आती हैं एसी गाड़ी में आएगी. बता दें कि यूपी सरकार की न्यू ऐग पॉलिसी 15 अप्रैल से लागू की गई थी. इसके तहत ये भी करना था कि जब कभी भी अंडों को कोल्ड में रखा जाता है उस वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अंडों पर मिनरल आयल या प्राथमिकता के आधार पर लिक्विड पैराफीन का स्प्रे किया जाए.
वहीं अंडों को सिर्फ तीन महीने ही कोल्ड में रखना चाहिए. एक बार अगर कोल्ड से अंडे निकाल लिए गए तो दोबारा नहीं रखे जा सकते हैं. कोल्ड में जिस चैम्बर में अंडे रखे जाते हैं उसका तापमान चार से सात डिग्री होना चाहिए. जबकि आर्द्रता 75 से 80 होनी चाहिए.जबकि नियम के मुताबिक कोल्ड में अंडा रखने से पहले न मिटने वाली स्याही से अंडे पर उत्पादन की तारीख और जगह का नाम लिखा होना चाहिए. जबकि अंडा कोल्ड से निकालते वक्त भी उस दिन की तारीख की भी स्याही से यहा स्टिकर लगाने का नियम है. जबकि तब ये भी बताना होगा कि अंडा जब निकलता है तो कब तक एक्सपार होगा, उस डेट का भी मेंशन होना जरूरी है. क्योंकि एक बार कोल्ड से अंडा निकल गया तो ये सिर्फ तीन दिन तक इस्तेमाल हो सकता है.
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