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Goat Farming करना चाहते हैं तो सरकार करेगी मदद, यहां पढ़िए किसे और कैसे मिलेगा लोन

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जखराना नस्ल की बकरी की प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी बकरी पालन योजना की शुरुआत साल 2023 में की थी. इस योजना का मकसद राज्य में बेरोजगारी को देखते हुए बकरी पालन को बढ़ावा देने का है. इस योजना के तहत राज्य के लोगों को खुद का बकरी फार्म या बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. एमपी सरकार इसलिए लोन उपलब्ध कराएगी कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें. सरकार का मनना है कि लोन हासिल करके बकरी पालक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं मीट और दूध का भी उत्पादन बढ़ेगा.

किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी
जानकारी के मुताबिक योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के लोग ले सकते हैं. हालांकि गडरिया वर्ग के लोगों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी. बकरी फार्म खोलने के लिए सरकार आवेदकों को बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराएगी. इसी योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदक को 60 फीसदी सभी सब्सिडी दी जाएगी. जिसमें अधिकतम सब्सिडी की राशि 40,407 रुपये होगी. समान्य वर्ग के आवेदनकर्ताओं को 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. जिसकी अधिकतम राशि 30982 रुपये होगी.

मीट और दूध उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
बकरी पालन योजना मध्य प्रदेश 2023 के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को केवल 10 फीसदी राशि देना है. बाकी बैंक से उपलब्ध हो जाएगी. गौरतलब है कि भारत में बकरियां से मीट और दूध उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है. एमपी बकरी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य मांस और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है. इतना ही नहीं मकसद देश में बकरियों की नस्ल में सुधार भी लाना है. ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बकरियों का पालन किया जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. इसलिए राज सरकार लोन प्रदान कर रही है.

किसे मिलेगा लोन
लोन लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी. दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक और पहचान पत्र की जरूरत होगी. आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए. उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. आवेदनकर्ता को बकरी पालन का अनुभव होना चाहिए और उसके पास कम से कम पांच वर्ष बकरी पालन का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा न्यूनतम 50 वर्ग मीटर का प्लाट भी होना चाहिए.

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