नई दिल्ली. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को के लिए निगम की बैंक टाईअप, NSFDC और NSKFDC की योजनाओं के तहत 2 फरवरी से 9 फरवरी तक लोन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. यदि आपको लोन चाहिए तो आज से आवेदन कर सकते हैं. योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार और इनकम बढ़ाने की गतिविधियों के लिए अनुदान राशि युक्त सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराए जाएंगे. आवेदक HSFDC के जिला कार्यालय से पूछताछ कर सकते हैं.
आपको बता दें कि HSFDC से संपर्क कर जहां ज्यादा जानकारी ले सकते हैं तो निगम की वेबसाइट www.hscfdc.org.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. क्योंकि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की लोन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है.
लोन स्कीम के बारे में जानें
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लाभार्थियों की स्वरोजगार एवं आयवर्धन के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है.
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की विभिन्न लोन योजनाओं के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल को दिनांक दो फरवरी 8 फरवरी खोला जा रहा है. इस दौरान आवेदन करना होगा.
इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.hscfdc.org.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
सभी योजनाओं से संबंधित डिटेल दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तें जिले के लिए निर्धारित व्यवसायों की सूचि एवं आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध होंगे.
निगम द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित तीन प्रमुख ऋण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है.
बैंक टाईअप लोन योजना
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है.
जिसमें निगम द्वारा अनुदान राशि सीमांत राशि का लाभ भी दिया जाता है. यह योजना छोटे व्यवसाय, सेवा क्षेत्र एवं अन्य आय सृजन गतिविधियों के लिए उपयोगी है.
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की सहायता से कम ब्याज दर पर लोन प्रदान किए जाते हैं.
जिससे अनुसूचित जाति के लाभार्थी स्वरोजगार, व्यवसाय एवं लघु उद्योग स्थापित कर सकें और अपनी इनकम बढ़ा सकें.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) लोन योजना
यह योजना विशेष रूप से सफाई कर्मचारी व उनके आश्रित वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए संचालित की जाती है.
जिसके अंतर्गत स्वरोजगार एवं वैकल्पिक आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की जाती है कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाएं एवं आत्मनिर्भर बनें.












