नई दिल्ली. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 में “सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना” के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं. अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का मकसद मछली व्यवसाय कार्य में शामिल राज्य के मछुआ और मछली पालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत फायदा पहुंचाना है.
योजना की खास बात क्या है
सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है.
इस बीमा योजना के तहत प्रीमियम बीमा राशि का 60 प्रतिशत केन्द्र तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा.
इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति के द्वारा कोई भी प्रीमियम राशि देय नहीं है. यानि फ्री में फायदा मिलेगा.
कौन इस योजना का है पात्र
इस योजना के तहत फायदा पाने वाले ‘सक्रिय’ मछुआ, मछली पालकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष से ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष होनी चाहिए.
योजना का क्या है फायदा लाभ
योजना के तहत बीमित मछुआ, मछली पालकों को किसी प्रकार की दुर्घटना में मौत होने या फिर पूरी तरह विकलांग होने की स्थिति में उनके आश्रित/उक्त बीमित व्यक्ति को रुपये 5 लाख की राशि भुगतान की जाएगी.
योजना के तहत किसी प्रकार की अचानक दुर्घटना में स्थाई रूप से आंशिक अपंगता होने की स्थिति में उक्त बीमित व्यक्ति को रुपये 2.50 लाख की राशि भुगतान की जाएगी.
किसी प्रकार आकस्मिक दुर्घटना में चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती (Accidental Hospitalisation) होने पर बीमा कंपनी के द्वारा उक्त बीमित व्यक्ति को चिकित्सा व्यय के लिए रुपये 25 हजार रुपए की राशि नियमानुसार भुगतान की जाएगी.
आवेदन की प्रक्रिया क्या है
योजना हेतु आवेदन https://fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाईन प्राप्त किए जायेंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08.2025 तक इस योजना की विस्तृत जानकारी संख्या 0-2323, दिनांक-26.05.2025 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेवसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर प्रदर्शित है.
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