नई दिल्ली. अगर आप भी मछली पालन करते हैं तो उसमें चार पहिया वाहन की कीमत समझते होंगे. फोर व्हीलर से मछली पालन को बढ़ावा देने में आसानी मिलती है. मछली पालक को मछली बेचने के लिए वाहन की जरूरत पड़ती है और तय समय पर मछली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद मिलती है. इससे सही समय पर ताजी मछली बाजार तक पहुंच जाती है, जिसका दाम भी ज्यादा मिलता है. आमतौर पर लोग जिंदा मछली का दाम ज्यादा देते हैं. जबकि मछली पहले से मर चुकी हो तो उसका रेट कम लगता है. वहीं इसके खराब होने का खतरा भी रहता है. मछली पालन मुनाफा कमाने के लिए चार पहिया वाहन होने की जरूरत ज्यादा पड़ती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चल रही है. ताकि मछली किसान इससे फायदा लेकर अपने कारोबार को आगे ले जा सकें. इसी को देखते हुए अलग-अलग सरकारें मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए वाहन वितरण भी करती हैं और मछली बेचने के लिए चार पहिया वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराती हैं. कई योजनाओं में 60 फीसदी से लेकर 40 परसेंट तक अनुदान वाहन खरीदने के लिए दिया जाता है. हरियाणा सरकार की ओर से भी इसी तरह की एक योजना चलाई जा रही हैं.
किसे मिलेगा योजना का फायदा
सरकार की तरफ से 9 लाख रुपये की कीमत वाले चार पहिया वाहन की खरीद पर 25 फीसदी यानि 2.5 लाख रुपये तक की मदद की जा रही है. अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास परिवार का पहचान पत्र होना जरूरी है. अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा. आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. नहीं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे. वही इस योजना के लिए आवेदन करने वाले को किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत भी नहीं होना चाहिए. तभी इस योजना का फायदा मिलेगा.
इन कागजात को लगाना पड़ेगा
हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं की तरह इस योजना में भी मत्स्य विभाग और किसान के बीच कॉन्टैक्ट पर साइन होगा. किसान को चार पहिया वाहन खरीद पर छूट पाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा. पहचान पत्र के तौर पर राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड भी देना होगा. किसी भी सरकारी संस्थान से प्रार्थी को मछली पालन की ट्रेनिंग जरूरी है. जीएसटी बिल, रसीद वाउचर, खरीद गए वाहन का बीमा भी देना होगा. आवेदक की खरीदे गए वाहन की फोटो, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा.
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