नई दिल्ली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजना चलाई जाती है. इसमें मछुआरे एवं मत्स्य पालन से संबद्ध गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिए बीमा किया जाता है. इस योजना का फायदा 18 से 70 वर्ष के मछुआरों को मिलता है. जिनका बीमा कवरेज किया जाता है. मछुआरों में महिला मछुआरे, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य किसान और सीधे तौर पर मछली पकड़ने वाले और मत्स्य पालन से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है. इस योजना के तहत मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ओआईसीएल बीमाकर्ता प्रोविडेंट इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदान करती है.
इसमें दो तरह की पॉलिसी होती है. जिसमें समूह जनता व्यक्ति के दुर्घटना पॉलिसी मृत्यु और स्थाई पूर्ण विकलांगता को कवर करती है. जिसके कवरेज के तौर पर पांच लाख रुपये की सहायता मिली है. प्रीमियम 91 देना होता है. दूसरी पॉलिसी में स्थाई आंशिक विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने पर कवर करने के लिए विशेष पॉलिसी है. जिसमें ढाई लाख रुपये तक विकलांगता के लिए और अस्पताल में भर्ती होने के लिए 25 हजार रुपये तक की सहायता की जाती है. इसमें प्रीमियम 4 रुपये है.
बीमा कवर की ऐसी होती है निगरानी
बीमा प्रीमियम हिस्सेदारी की पैटर्न की बात की जाए तो हर मछुआरे को हर साल कुल प्रीमियम के तौर पर 95 रुपये देना होता है. जीएआईएस के तहत मछुआरों को बीमा मिले इसके लिए एनएफडीबी में बीमा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है. इसमें एनएफडीबी के अधिकारी बीमाकर्ता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं. योजना की निगरानी करते हैं और बीमा दावों के निपटान के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्य पालन विभाग और बीमा कंपनी के साथ समन्वय स्थापित करते हैं. किसी भी जानकारी के लिए pmmsygais@gmail.com पर मेल किया जा सकता है.
बीमा के तहत कवर किए जाने वाले दावे
समुद्र सड़क रेलवे आदि दुर्घटनाएं, जल निकायों में डूबना लापता होना. आग के कारण जलीय पदार्थों के रखरखाव के कारण दुर्घटना होना. आकाशीय बिजली गिरना या बिजली का झटका लगना. मशीन पर काम करते समय दुर्घटना, हत्या, दंगा ऊंचाई से गिरने से दुर्घटना या मौत होने पर. सांप के काटने बिच्छू के काटने और अन्य जानवर के काटने पर. किसी भी प्रकार की चोट पर मृत्यु या अंग की क्षति होना कोई अन्य दुर्घटना. बीमा कंपनी की दवा की सूचना दुर्घटना की तारीख से 120 दिन के भीतर देना चाहिए.
15 दिनों में मिलेगी बीमा राशि
बीमा कंपनी को दवा दस्तावेज दुर्घटना की 180 दिनों के भीतर जमा करने होंगे. बीमा प्रकोष्ठ तीन दिनों के भीतर बीमा कंपनी के द्वारा सूचना साझा करेगा. राज्य जिला मत्स्यकी अधिकारी किसी भी प्राप्त दावा सूचना को 7 दिन के अंदर बीमा पर पोस्ट से भेजेंगे. राज्य जिला मत्स्यकी अधिकारी अभिलेख की उचित सत्यापन के बाद 7 दिन के अंदर बीमा प्रकोष्ठ के कवरिंग पत्र के साथ मूल दस्तावेज जो को भेजेंगे. जिसे मेल के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है और उसके बाद सभी दस्तावेजों को डाकिया, व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है. मैसर्स ओआईसीएल सभी संगत दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद 15 दिनों के अंदर दावे का निपटान करेगा.
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