नई दिल्ली. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार मछली पालकों को मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रही है. इस योजना के तहत सजावटी मछलियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लाखों रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जा रहे हैं. ताकि मछली पालक इस योजना का फायदा उठाकर मछली पालन शुरू कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें. अगर आप भी मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो यह योजना आपको मदद पहुंचा सकती है.
मछली पालकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा आठ लाख रुपये की लागत वाली यूनिट लगाने पर 40 फीसदी तक सामान्य वर्ग के लोगों को सब्सिडी जाएगी. जबकि महिला और अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को 60 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी. हालांकि सरकार की ओर से योजना का फायदा पाने वालों के लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखीं गईं, जिनका जानना जरूरी है, तभी फायदा मिलेगा.
इन डिटेल की पड़ेगी जरूरत
सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होगी. जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और हाईस्कूल का प्रमाण पत्र भी देना होगा. साथ ही जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है. अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो विभाग से आपको कांट्रैक्ट भी करना होगा. वहीं मछली पालन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा. जिस जगह पर सजावटी मछली पालन की यूनिट को लगाना है उस जमीन का रिकॉर्ड, तहसील भूमि का रिकॉर्ड और जमाबंदी नकल आदि देनी होगी. यूनिट शुरू होने के बाद लाभार्थी को यूनिट के साथ फोटो बैंक खाते हो पैन कार्ड का की डिटेल भी देनी होगी. तभी योजना का फायदा मिलेगा.
खुद की होनी चाहिए जमीन
वहीं लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है. सजावटी मछली इकाई के लिए शेड प्रजनन पालन और संवर्धन शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से यह मदद उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनके पास पर्याप्त पानी के साथ-साथ 150 वर्ग मीटर की खुली जमीन होगी. अगर खुद की जमीन नहीं है तो भी काम चल जाएगा. हालांकि इसके लिए लंबी अवधि के पंजीकृत पट्टे पर भी इस योजना का फायदा उठाया जाता है लेकिन इसकी अवधि कम से कम 7 साल होली चाहिए. इससे कम अविध वाले पट्टे पर सब्सिडी नहीं मिलेगी.
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