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Government Scheme: पशुपालकों के लिए शानदार है ये योजना, फायदा जानकर तुरंत करेंगे आवेदन, पढ़ें डिटेल

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प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली. पशुपालन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई प्रयास कर रही है. केंद्र सरकार चाहती है कि पशुपालन के जरिए किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाए. इस वजह से कई स्कीम भी चलाती है. वहीं केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी किसानों को पशुपालन की ओर आकर्षित करने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही हैं. केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य सरकार के सहयोग से जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से हरियाणा में चलाई जा रही है. इस योजना के तहत मुख्य पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

इस योजना मकसद पशुपालकों के नुकसान की भरपाई करने में पूरी तरह से मददगार साबित हुई है. योजना अब तक 57.92 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि कंपनी द्वारा पशुपालकों को दी गई है. लगभग 9.25 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि का भुगतान अभी किया जाना है. सरकार का दावा है कि पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 माह की अवधि में न्यूनतम 6 लाख लाख पशुधन बीमा लक्ष्य के तहत योजना को पशुपालकों के लिए फिर से शुरू किया गया था.

किन पशुओं को मिलता है कवर
इस योजना के तहत दुधारू पशु, भेड़ बकरी इकाई, शूकर, भरवाही पशु और ऊंट आते हैं. योजना के तहत पशुपालक अपने पांच बड़े पशुओं और 50 छोटे पशुओं का बीमा करा सकते हैं. यानी एक पशुपालक 5 यूनिट एक बड़ा पशु, एक यूनिट 10 भेड़ बकरी, 1 यूनिट का बीमा करवा सकता है. साथ ही गौशालाएं अपने पांच पशुओं का बीमा भी करा सकती हैं. इस योजना के तहत पशुपालक अपने पशुओं का बीमा कम प्रीमियम दर पर 1 वर्ष और 3 वर्ष के लिए करा सकते हैं.

किन्हें मिलेगा इसका फायदा
जिन पशुपालकों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इंश्योरेंस कंपनी से पशुओं का बीमा करवा लिया है, उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा का फायदा मिलेगा. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा. पशुपालक जो इस योजना के तहत फायदा लेना चाहते हैं, उन्हें http://saralharyana.gov.in वेबसाइट पर आवेदन करना होगा. आवेदक ई—श्रम या फिर कॉमन सर्विस सेंटर, अंत्योदय केंद्र, केंद्रीय अटल सेवा केंद्र, ई—दिशा केंद्र आदि से भी आवेदन कर सकते हैं.

क्या-क्या दस्तावेज चाहिए
अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड की कॉपी होना भी जरूरी है. इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी रद्द किया गया बैंक का चेक, फोटो कॉपी, पैन कार्ड की प्रति यदि उपलब्ध है तो दी जा सकती है.

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