नई दिल्ली. मछुआरों को केंद्र सरकार समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के तहत प्रोटेक्ट करती है. इस योजना के तहत मछुआरों को सिर्फ 95 रुपये के प्रीमियम पर 7.75 लाख रुपये तक कवर मिलता है. इसका फायदा लेने के लिए योजना से जुड़ी तमाम जानकारी मछुआरों के पास होनी चाहिए. मसलन कवर के लिए क्या समय सीमा है और कौन से दस्तावेज लगाए जाएंगे. अगर इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी तो फिर हो सकता है कि मछुआरे प्रीमियम देने के बावजूद इसका फायदा न उठाए सकें. आइए इसके बारे में जानते हैं.
योजना के तहत समय-सीमा तय की गई है. दरअसल, बीमा कंपनी को दावे की सूचना हादसे की तारीख से 120 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए. बीमा कंपनी को दावा दस्तावेज दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर जमा करना होता है. बीमा प्रकोष्ठ 3 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को दावा सूचना शेयर करना होता है. वहीं राज्य/जिला मात्स्यिकी अधिकारी किसी भी प्राप्त दावा सूचना को 7 कार्य दिवसों के भीतर बीमा सेल को भेजेंगे. इसके बाद राज्य/जिला मात्स्यिकी अधिकारी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 7 दिनों के अंदर बीमा सेल को कवरिंग पत्र के साथ मूल दावा दस्तावेज भेजेंगे, जिसे एमआईएस के माध्यम से अपलोड किया सकता है और इसके बाद सभी दस्तावेजों को डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है. फिर मैसर्स ओआईसीएल सभी संगत दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद 15 दिनों के अंदर के भीतर दावे का निपटान करेगा.
दावा दस्तावेजों की सूची पढ़ें यहां
- मूल दावा सूचना फार्म
- बीमाधारक/क्लेम करने वाले सही तरह से इसे भरें और बीमा फार्म पर सिग्नेचर करें
- पहली सूचना रिपोर्ट यानि एफआईआर की प्रमाणित कॉपी
- पंचनामा की प्रमाणित प्रति (स्पॉट पंचनामा / पूछताछ पंचनामा)
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (पीएमई) की प्रमाणित कापी
- जिला मात्स्यिकी अधिकारी का प्रमाणित लेटर और राज्य मत्स्यपालन विभाग के प्रधान कार्यालय से रिकमंडेशन लेटर
- ओरिजनल डेथ सर्टिफिकेट
- परिवार सदस्य प्रमाण पत्र (कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र)
- अखबारों की कतरन, यदि कोई हो
- अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट/मौत संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट
- संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा सिग्नेचर किए हुए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) बैंक खाता फार्म
12 रु.1/- की रसीदी टिकट चिपकाने के साथ क्लेम करने वाली की सिग्नेचर वाला डिस्चार्ज बाउचर
- डूबने के मामले में दो गवाहों का बयान
- डूबने या जहरीले पदार्थ के रख-रखाव या अन्य मामलों में कंक्लूजन सहित एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट/रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट.
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस (सड़क दुर्घटना में जब बीमित व्यक्ति चालक रहा हो).
- पुलिस अधिकारियों से अंतिम जांच रिपोर्ट (एफआईआर).
- आधार कार्ड कॉपी/वोटर आईडी कॉपी/राशन कार्ड निवास पता प्रमाण के रूप में.
- नामित व्यक्ति का पैनकार्ड.
- मछुआरा सहकारी समिति सदस्यता प्रमाण पत्र / मछली पकडने का लाइसेंस.
- हलफनामा / अनापत्ति प्रमाण पत्र (एक से अधिक परिवार सदस्यों के मामले में).
- लापता मामलों के लिए कंपनशेसन बॉंड
- डूबने और अन्य मामलों के गवाह.
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