नई दिल्ली. बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है. खास बात यह है कि इस योजना के तहत सरकार सामान्य वर्ग के किसानों को 75% और अनुसूचित जाति और जनजाति को 90 फ़ीसदी तक सब्सिडी दे रही है. मधुमक्खी पालन के लिए ज्यादातर रकम सरकार ही देगी. इस योजना से बिहार के सैकड़ों लोगों को फायदा होने की बात कही जा रही है. अगर किसान सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उद्यान विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.
मधुमक्खी पालन की इस सब्सिडी में मधुमक्खी बॉक्स मधुमक्खी निकासनयंत्र और प्रसंस्करण के लिए मदद की जाती है. मधुमक्खी पालन योजना की सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार की बागवानी निदेशालय की वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाएं. यहां बागवानी अभियान योजना पर क्लिक करना होगा. मधुमक्खी पालन एवं मधुमक्खी उत्पादन कार्यक्रम के लिए आवेदन करें. फिर कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
इनकम कर सकते हैं दोगुनी
विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिले की सहायक निदेशक उद्यान से भी संपर्क किया जा सकता है. बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की ओर से एक ट्वीट कर कहा गया है कि मधुमक्खी पालन में मधु उत्पादन कार्यक्रम 2023-24 तहत मधुमक्खी कॉलोनी पर कुल अनुदान सामान्य जाति के लिए 75 फीसदी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 90 परसेंट दिया जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान मधुमक्खी पालन करके अपनी इनकम दोगुनी कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास योजना चलाती है. जिसके तहत मधुमक्खी पालन सब्सिडी उपलब्ध है. सामान्य जाति के लोगों अगर एक लाख के बजट में काम कर रहे हैं तो 75000 मिलेंगे. जबकि एससी एसटी समुदाय को 90000 रुपये मिलेंगे. बिहार सरकार उद्यान निदेशालय के मुताबिक मधुमक्खी कॉलोनी बक्सा, छत्ता की यूनिट कॉस्ट 3800 तक है. मधुमक्खी निष्कासन यंत्र फूड ग्रेड कंटेनर यूनिट की कास्ट 19000 रुपये है. आवेदन करने के लिए किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कृषि दस्तावेज, मोबाइल नंबर, बैंक के खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना होगा.
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