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Poultry Farming: समेकित मुर्गी विकास योजना के जरिए शुरू करें मुर्गी पालन और करें मोटी कमाई

ये बीमारी दोनों प्रकार में गीला चेचक बीमारी ज्यादा गंभीर मानी जाती है.
प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार (पशुपालन निदेशालय) की तरफ से समेकित मुर्गी विकास योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26) के तहत ब्रायलर और लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने की योजना है. इसके लिए सरकार अनुदान देती है और सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्रायलर, लेयर फार्मिंग के लिए सब्सिडी ली जा सकती है. गौरतलब है कि सरकार पूरे राज्य में इस योजना को चला रही है. यानि हर जिले के लोगों को इसका फायदा मिल सकता है.

बताया गया है कि विज्ञापन प्रकाशन के बाद आनलाइन लिंक खुलने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इच्छुक व्यक्ति इस योजना हेतु विभागीय वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/ahd पर बिजिट जाकर अपने आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर आनलाइन आवेदन कर सकता है. आनलाइन आवेदन के साथ सभी जरूरी कागजातों को अचैट करना होगा. ताकि आवेदन की जांच की जा सके और फिर आवेदन को स्वीकार किया जाएगा.

किन कागजात की पड़ेगी जरूरत
कागजात के तौर पर जरूरी भूमि का साक्ष्य, लगान रसीद, एलपीसी, लीज का एकरारनामा, नजरी नक्शा देना होगा.

इसके अलावा जरूरी राशि का साक्ष्य, पासबुक, एफडी, अन्य (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो देना होगा.

आवेदन करने वालों को सरकारी संस्थानों से पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी देना होगा.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा.

अन्य कागजात में फोटो, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र देना होगा.

चयन की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित योजना के लिए सभी कागजात आदि जांच के बाद चयन होगा.

फायदा पाने वालों के चयन में ट्रेनिंग हासिल करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी.

इसके अलावा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा.

प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से ही मुर्गी पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे.

आवेदक चाहे तो बैंक से लोन लेकर या फिर खुद की लागत से फार्म स्थापित कर सकते है. बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रक्रिया अलग से पूरी करनी होगी.

लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदन हासिल होने पर आगामी समरूप योजना में सशर्त चयन किया जा सकेगा.

जबकि संबंधित जिलों में संबंधित कोटे में जितनी सीट होगी उतनों का आवेदन मान्य होगा.

निष्कर्ष
आनलाइन आवेदन भरने के पहले मॉडल आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/ahd से डाउनलोड कर लें. विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.

Written by
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