नई दिल्ली. अगर आप भी बेरोजगार हैं. पशुपालन करना चाहते हैं और आपके पास पैसा भी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करने के लिए किसानों को आर्थिक मदद दे रही है. अगर आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है तो भी आप दो दुधारू पशुओं के साथ डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं. इसमें सफल हो जाएं तो बाद में बड़ा काम भी सकते हैं. सरकार दो दुधारू पशुओं की डेयरी फार्म चलाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है. ताकि पशुपालन के जरिए बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए.
सरकार ने किसानों की इनकम डबल करने का ऐलान बहुत पहले किया हुआ है. इसी कोशिश में सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने का काम कर रही है. ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा पशुपालन करें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें. वहीं बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए. उनके पास आय कमाने का एक जरिया बन जाए. सरकार इसके लिए लगातार कोशिश जारी है. इसी वजह से सरकार सब्सिडी भी देती है. अगर आप दुधारू पशुओं से डेरी फार्म खोलना चाहते हैं तो कुल कीमत पर 25 फीसदी सब्सिडी सरकार की ओर से मिलेगी. ऐसे में देर न करें और योजना का फायदा उठाकर आप अपने घर पर ही इस काम को शुरू करें.
इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत
सरकार की ओर से कहा गया है कि योजना के तहत बीमा में भी मदद की जाएगी. बीमा मदद वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित विभाग स्कीम की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी, नहीं तो पशुओं का बीमा लाभार्थी को खुद करना पड़ेगा और प्रीमियम को भुगतान भी करना पड़ेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का पहचान पत्र होना जरूरी है, जिसे पीपीपी आईडी कहा जाता है. वहीं पैन कार्ड की भी जरूरत है और इसे योजना के लिए अनिवार्य रखा गया है. बैंक पासबुक और कैंसिल किया हुआ चेक भी देना होगा. आवेदन करने के बाद 30 दिनों के अंदर योजना का लाभ मिल जाएगा.
ये हैं योजना की शर्तें
दो पशुओं से डेयरी फार्म शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. हालांकि आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वह हरियाणा का निवासी भी होना चाहिए. आवेदक का बेरोजगार होना भी जरूरी है. अगर उसके पास किसी तरह की नौकरी है तो उसे योजना का फायदा नहीं मिलेगा. इसमें किसी शैक्षणिक योग्यता या पशुपालन की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. आवेदन के बाद दुधारू पशुओं को रखने के लिए जगह शेड होनी चाहिए. किसी भी समूह, फॉर्म, संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की इजाजत नहीं है. क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए बनाई गई है. इस योजना के तहत आवेदक को बेरोजगार होने और अन्य शर्तों का पालन करने वाला एक घोषणा पत्र भी देना होगा.
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