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Government Scheme: सोलर पंप लगवाने को आज से आवेदन शुरू, जल्दी करें, बस इतना ही मौका आपके पास

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सोलर पंप की प्रतिकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली. हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए 6 कैटेगरी के सोलर पम्प लगवाने के लिए नए आवेदन आज से यानि 08.04.2025 से 21.04.2025 तक आमंत्रित किए जा रहें. इच्छुक किसान सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाकर अपनी जरूरत के मुताबिक सोलर पंप की क्षमता और प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कम्पनी चुने और लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं. अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो देर न करें.

पम्प लगवाने के लिए पम्प व कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया की बात की जाए तो https://saralharyana.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर किसान को सरल पोर्टल की प्रकिया के अनुसार लॉग-इन करना होगा. कैसे आवेदन करना कौन लगवा सकता है, इसका क्या फायदा तमाम जानकारी नीचे पढ़ें.

कौन कर सकता है आवेदन

  • किसान 75 प्रतिशत सब्सिडी राशि पर 3 एचपी से 10 एचपी सोलर पम्प के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन को सरेंडर (surrender) करना पड़ेगा.
  • साल 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान, जिन्होंने 1 एचपी 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए DISCCOMS (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था उन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत उन्हें सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी.
  • इस वर्ष के टारगेट लाभार्थीयों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (land holding) के आधार पर किया जाएगा.
  • किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पम्प का चयन करें.
  • किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा, बाकी पंप लगाने का काम फर्म द्वारा किया जाएगा.
  • पुराने सभी आवेदक (20.02.2024 से 05.03.2024 एवं 11.07.2024 से 25.07.2024 तक के आवेदकों को छोड़कर) भी नये सिरे से आवेदन करें (जिन्होनें अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है)। बिना लाभार्थी हिस्सा के जमा किये गये आवेदन को रद्द माना जाएगा.
  • जिन आवेदकों ने 20.02.2024 से 05.03.2024 एवं 11.07.2024 से 25.07.2024 तक आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं. (अगर किसी ने एक से ज्यादा से आवेदन किये है तो उनका केवल पहला आवेदन मान्य होगा).

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  • परिवार पहचान पत्र (PPP).
  • आवेदक के परिवार (PPP) के नाम पर सोलर का कनैक्शन न हो.
  • आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हों.
  • आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द.
  • हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है. अन्य को भूमिगत पाईपलाइन (Underground Pipeline) या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा.
  • धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं.
  • सोलर पम्प की स्कीम 2025-26 की नियम व शर्तों की डिटेल जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट (http://hareda.gov.in) पर जाएं.
  • साल 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने एचपी 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए DISCCOMS (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था वे पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता के लिए अपने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल की आवेदन संख्या https://saralharyana.gov.in पर अपने आवदेन के साथ दर्ज करें.
Written by
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