नई दिल्ली. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है. ताकि किसान इस बिजनेस में हाथ आजमाएं और अपनी आजीविका को चलाने के लिए इनकम का एक और सोर्स जोड़ लें. सरकार की ओर से मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना स्कीम (PMMSY) के तहत मत्स्य किस्योस्क का बनाने के लिए स्कीम चलाई जा रही है. जिसमें सजावटी मछली एक्वेरियम के किस्योस्क को बनाना शामिल है. बता दें कि कियोस्क एक छोटा बूथ या स्टैंड होता है, जिसका इस्तेमाल सेलिंग या सेवाएं देने के लिए किया जाता है.
यह एक केन्द्रीय स्कीम है. जिसके तहत मछली किस्योस्क का निमार्ण होना है. जिसमें सजावटी मछली ऎक्वेरियम के किस्योस्क शामिल हैं. भारत सरकार द्वारा ईकाई लागत पर 10 लाख रुपये तक की मदद दी जा रही है. इसके तहत प्रति ईकाई की लागत पर 40 प्रतिशत सामान्य को और 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति, महिला लाभार्थियों अनुदान दिया जाता है.
कौन है इस स्कीम के लिए पात्र
(1) फायदा लेने वाले के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है.
(2) डीपीआर, एससीपी में इस बात की गवाही देते हुए पत्र देना होगा कि बुनियादी सुविधाओं की सभी आपरेटिंग, रखरखाव और निर्माण के बाद प्रबंधन लागत उनके द्वारा खुद देनी होगी. वहीं इसके साथ ही मछली कियोस्क को 10 वर्षों तक चालू स्थिति में रखा जाएगा.
(3) फायदा लेने वाले को आधारभूत सुविधाओं पर स्थायी रूप से एक बोर्ड लगाना होगा और उसमें ये लिखना होगा कि PMMSY स्कीम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा, वित्तिय सहायता से इस फिश कियोस्क का निमार्ण किया गया है.
(4) केन्द्र सरकार द्वारा वित्तिय सहायता केवल व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए एक इकाई तक सीमित होगी.
(5) लंबी अवधि के पंजीकृत पट्टे पर भूमि वाली परियोजनाओं पर भी योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा तथा पंजीकृत पट्टा नामा की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
(1) जन्म प्रमाण पत्र मतदाता कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, क्लास दस का प्रमाण पत्र.
(2) जाति प्रमाणपत्र, फर्स्ट कैटेगरीी न्यायधीश (तहसीलदार) से जाति प्रमाण पत्र.
(3) कॉन्ट्रैक्ट लेटर-1 फायदा पाने वालों को एंव विभाग के बीच कॉन्ट्रैक्ट लेटर
(4) प्रार्थी का मछली ट्रेनिंग सर्टिफिकेट.
(5) भूमि का रिकार्ड तहसील से भूमि का रिकार्ड (भूमि की जमाबन्दी, नकल एक्सजरा फर्द) अथवा पंजीकृत पट्टा नामा.
(6) बिल, रसीद और बाउचर.
(7) लाभार्थी की कियोस्क यूनिट के साथ फोटो.
(8) बैंक खाते और पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी.
(9) लाभार्थी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम PMMSY के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार डीपीआर एससीपी देगा.
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