नई दिल्ली. किसानों के सामने पिछले कुछ सालों में अपनी फसल को बचाना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. दरअसल कई राज्यों में आवारा पशुओं, नील गाय व जंगली जानवरों का ऐसा आतंक है कि ये जानवर पूरे खेत की फसल को खराब कर देते हैं. किसानों की इसी समस्या को समझते हुए राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना 2024 की शुरुआत की है. जिसके जरिए फसल की जानवरों से सुरक्षा की जा सकेगी. किसानों को इसके लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. योजना का फायदा उठाकर किसान अपने खेत में तारबंदी कर सकते हैं. इस तारबंदी की वजह से अवारा पशु, नीलगाय और जंगली जानवरों से होने वाले फसल को नुकसान को बचाया जा सकता है.
सरकार की ओर से कहा गया है कि यह बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है. इसके उद्देश्य की बात की जाए तो, किसानों को आवारा पशुओं के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है. राज्य में किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना है. सीमांत व लघु किसानों को फसल का नुकसान कम से कम करना. कृषि क्षेत्र में लघु सीमांत किसानों को योगदान को महत्व दिया जाना है. किसानों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाना. फसल नुकसान के कारण किसानों की वार्षिक आय में होने वाले नुकसान को कम करना है.
कागजात भी लगाने होंगे
तारबंदी के तहत आवेदन करने वाले किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. अगर तारबंदी के लिए कुल खर्च 40 हजार आता है तो 20 हजार रुपये सरकार की तरफ से किसानों को मिलेगा. किसान इसके लिए www.rajkisan.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए कुछ कागजातों की भी जरूरत होगी. यह दस्तावेज किसानों को लगाने होंगे. किसानों की पहचान और बैंक के खाते से संबंधित दस्तावेज के साथ ही संबंधित कागजातों में खेत का भू नक्शा, जमाबंदी की नकल आदि की जरूरत भी पड़ेगी. जमीन का भू नक्शा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है.
जानें कौन योजना का पात्र
योजना का फायदा सिर्फ राजस्थान के किसानों को ही मिलेगा.
इसका फायदा किसान का जन आधार कार्ड लघु सीमांत किसान श्रेणी में रजिस्टर होना चाहिए.
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर की जमीन खेती वाली होनी चाहिए.
अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए न्यूनतम कृषि भूमि 05 हेक्टेयर से भी कम हो तो चल जाएगा.
कृषि भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए.
टुकड़ों में बड़ी भूमि के लिए एक साथ आवेदन नहीं किया जा सकता.
तारबंदी में किसानों को 6 एकड़ भूमि के लिए 400 मीटर के लिए सब्सिडी दी जाएगी.
आवेदक किसानों के समूह द्वारा किया जाता है तो 10 किसानों के समूह के पास पांच हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए.
इस तरह करें आवेदन
बताते चलें कि www.rajkisan.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
होम पेज के ऊपर मेन्यू में किसान का विकल्प चुनें.
फिर ब्रेकडाउन लिस्ट खुलने पर तारबंदी का विकल्प चुनें.
जब एक नया पेज खुल जाए तो राजस्थान तारबंदी योजना की आधिकारिक जानकारी पढ़ने को मिलेगी.
इसको पूरा पढ़ने के बाद और आवेदन के लिए क्लिक करें.
नया पेज जब खुल जाए तो जन आधार नंबर और अपनी जानकारी भर दें.
फिर ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा उनसे भारी और जरूरी अपलोड कर दें.
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