नई दिल्ली. पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के सरकार कई कोशिशें करती है. सरकार की ओर से समय-समय पर योजनाएं चलाकर इसे बढ़ावा देने का काम किया जाता है. ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस काम को करें और उन्हें इसका फायदा हो सके. उनकी इनकम बढ़ सके. इसी क्रम में हरियाण सरकार की ओर से भी पशुपालन और डेयरी बिजनेस शुरू करने को लेकर योजना चलाई जा रही है. सरकार भेड़-बकरी पालन शुरू करने के लिए किसानों की आर्थिक मदद कर रही है ताकि किसान बकरी और भेड़ पालन का अपना काम शुरू कर सकें.
भेड़-बकरी पालन शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आने वाली लागत पर 25 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है. हालांकि सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी लगाई गईं हैं. अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाकर पशुपालन शुरू करना चाहते हैं तो आगे योजना की तमाम डिटेल पढ़ना न भूलें.
कौन कर सकता है आवेदन
सरकार की ओर स सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भेड़ व बकरी इकाई की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की योजना चलाई जा रही है. इसमें आवेदन करने वालों की उम्र 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए. वहीं आवेदन करने वाला हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए. आवेदक बेरोजगार होना चाहिए. जबकि इस योजना का फायदा पाने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. आवेदक के पास भेड़-बकरी को रखने के लिए जरूरी जगह या शेड होना चाहिए. अगर जगह नहीं है तो योजना का फायदा नहीं मिलेगा. किसी भी समूह फर्म संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत आवेदक को बेरोजगार होने और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए एक घोषणपत्र भी देना होगा.
क्या मिलेगा फायदा, जानें यहां
योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी. मसलन आप 15+1 भेड़ बकरी इकाई की स्थापना करना चाहते हैं तो इस इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की कीमत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में सरकार आपको देगी. इसके तहत अधिकतम अनुदान राशि रूपये 24 हजार 500 रुपये तय की गई है. योजना के तहत बीमा सहायता वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय स्कीम की उपलब्धता के मुताबिक दी जाएगी. या फिर पशुओं का बीमा लाभार्थी को खुद करवाना पड़ेगा. या फिर प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा.
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