Home सरकारी स्की‍म Government Scheme: इस राज्य में सरकार दे रही नौ लाख तक का लोन, योजना में ऐसे करें आवेदन
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Government Scheme: इस राज्य में सरकार दे रही नौ लाख तक का लोन, योजना में ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली. अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और आप अपने जमीन पर तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं. लेकिन आपके पास पैसे की कमी पड़ रही है. तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आपको बिहार सरकार द्वारा तालाब निर्माण करवाने के लिए लाखों रुपया का अनुदान दिया जा रहा है. ये योजना है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना. इस योजना में आपको लाखों रुपए का अनुदान मिलेगा. इसका लाभ लेकर आप अपना तालाब का निर्माण भी करवा सकते हैं. जो भी किसान भाई अपने जमीन पर तालाब का निर्माण कराने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं. बिहार सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है. मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना. इस योजना के अंतर्गत आपको अनुदान का लाभ मिलता है. इस आर्टिकल के मदद से हम आपको इसी योजना के बारे में बताएंगे. इस आर्टिकल को आप अंत तक जरूर पढ़ें.

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2025 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य की बंजर और अनुपयोगी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जल-कृषि के माध्यम से विकसित करने का अवसर प्रदान करती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल मछली पालन को प्रोत्साहित करना है, बल्कि कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी के साथ समन्वित रूप से चौर भूमि की उत्पादकता बढ़ाना भी है. बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा ‘सात निश्चय-2’ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में विभाग द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी कर विस्तृत जानकारी दी गई है.

योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि का उपयोग मत्स्य आधारित समेकित जल-कृषि के रूप में करना है. ताकि अब तक अव्यवस्थित पड़ी चौर भूमि में मछली पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का समन्वय (अभिसरण) कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सके.

मुख्यमंत्री चौर विकास योजना 2025: इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्गों के नागरिकों को लाभ प्रदान किए जाते हैं. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 70 प्रतिशत और उद्यमी आधारित परियोजनाओं के लिए 30 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है.

आवेदन यहां करें: इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome नामक आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट खुलने के बाद, आपको आवेदन से संबंधित एक लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना आवश्यक है. लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यहां से आप योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

Mukhymantri Samekit Chaur Vikas Yojana 2025: आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • व्यक्तिगत/समूह लाभुकों के द्वारा स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • समूह में कार्य करने की सहमति पत्र
  • उद्यमी लाभुको के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण-पत्र
  • विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण एवं आयकर रिर्टन
  • पैन कार्ड
  • जी.एस.टी.
  • भू-स्वाभिव प्रमाण-पत्र
  • लीज एकरारनामा
Written by
Livestock Animal News Team

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